Norat Mal Nama
12-Nov-2024
निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं भयमुक्त चुनाव संपन्न कराएं- जिला निर्वाचन अधिकारी
विधानसभा के उपचुनाव के तहत 13 नवंबर को होने वाले मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने के लिए मंगलवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय टोंक से मतदान दल अपने गंतव्य स्थल की ओर रवाना हुए। इससे पूर्व महाविद्यालय परिसर में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान कर्मियों को ईवीएम, वीवीपैट एवं अन्य आवश्यक मतदान सामग्री उपलब्ध कराई गई।
बुधवार को विधानसभा क्षेत्र देवली-उनियारा के 307 पोलिंग बूथों पर 3 लाख 2 हजार 743 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें एक लाख 55 हजार 958 पुरुष, एक लाख 46 हजार 784 महिला एवं एक ट्रांसजेंडर मतदाता अपना वोट डालेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने प्रशिक्षण ले रहे मतदान कर्मियों से कहा कि चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। जिसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मतदान दिवस पर मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखा जाएं। मतदान केंद्र पर पीने के पानी, व्हील चेयर, फर्नीचर, बैठने की कुर्सियां, विद्युत समेत अन्य व्यवस्थाएं सुनियोजित रहे। उन्होंने कहा कि सभी मतदान दलों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया गया है। सभी मतदान दल भली प्रकार से स्वतंत्र, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में मतदान का कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान दलों को अपने निर्धारित रूट के अनुसार अपने आवंटित मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान करवाने की तैयारी करनी है। साथ ही आवंटित मतदान केंद्र पर रहकर अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करें।
उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र में भी मतदान दलों के ठहरने तथा अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। चुनाव में लगे अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। चुनाव कार्य निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। सभी अधिकारी, कर्मचारी भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय के अनुसार मतदान की सूचना समय-समय पर निर्धारित प्रपत्रों में प्रेषित करनी जरूरी है। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।
मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य
विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान में निर्वाचन फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता के अभाव में भी मतदाता वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकेंगे। वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार, लोक उपक्रम, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।
मतदान दिवस पर श्रमिकों को सवैतनिक अवकाश देना
विधानसभा उपचुनाव के तहत मतदान दिवस पर कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम में कार्य करने वाले श्रमिकों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देना आवश्यक है। सहायक श्रम आयुक्त कमल सिंह चांदोलिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के तहत मतदान दिवस को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में कार्य करने वाले ऐसे व्यक्ति को, जो लोकसभा, विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार है उसका मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जावेगी। साथ ही, यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन को जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सहायक श्रम आयुक्त ने कहा कि समस्त विधानसभा क्षेत्र देवली-उनियारा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार, व्यवसाय में कार्यरत कामगारों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।